
नई दिल्ली, कंज्यूमर खबर। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हांलाकि कोर्ट ने राजपाल यादव को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। हाईकोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा कि वे सजा को रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने खुद माना था कि उन्होंने पैसा उधार लिया था और उसे लौटाने का वादा किया था। ऐसे में अब सजा पर रोक लगाने की मांग किस आधार पर की जा रही है? इसके जवाब में एक्टर के वकील ने कहा कि उन्होंने (राजपाल) उसी दिन कोर्ट को बताया था कि वे इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। राजपाल यादव ने अपने कहे हुए वादे का पालन करने के लिए सरेंडर किया है। फिल्म में जो 5 करोड़ रुपए लगाए गए थे, उन्हें एक्टर चुकाना चाहते हैं और अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि चुका दी गई है। कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार लगाई और कहा कि समझ नहीं आता यह बहस क्यों हो रही है। आपने याचिका दाखिल की थी और कहा था कि पैसा लौटाएंगे, लेकिन फिर सालों तक भुगतान नहीं किया। पिछले आदेश का पालन न करने की वजह से आपको जेल में सरेंडर करना पड़ा। आपको 25-30 मौके दिए गए। अब आप यह केस दोबारा क्यों खोलना चाहते हैं? आपको यह बताना होगा कि पैसे देने में देरी क्यों हुई। मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। अगर आप अमाउंट जमा करने के लिए तैयार हैं तो आगे सुनवाई जारी रखी जाएगी।




