दिल्ली

ऑनलाइन वेलफेयर स्कीम के लिए डिजिटल गैप खत्म करे सरकार: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं, जैसे हाउसिंग वेलफेयर स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन, को ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए कदम...

नई दिल्ली, कंज्यूमर खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं, जैसे हाउसिंग वेलफेयर स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन, को ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए कदम उठाने को कहा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग टेक्नोलॉजी में माहिर नहीं हैं, जैसे सीनियर सिटीजन, वंचित समूहों के लोग, वगैरह आसानी से इन सेवाओं का फायदा उठा सकें। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने सरकारी मौखिक रूप से सुझाव दिया कि वे ई-कियोस्क सुविधा/हेल्प डेस्क स्थापित करने पर विचार करें, जो नागरिकों को किसी भी डिपार्टमेंट की ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करें।अगर लोग, एंड यूज़र इन स्कीमों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं… तो क्या आप एक्सेस करने के लिए कोई मदद दे रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि आप डिजिटल गैप को भरने के लिए क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें सीनियर सिटिजन्स, दिव्यांग व्यक्तियों और डिजिटल रूप से पिछड़े आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवेदकों को कल्याणकारी आवास योजनाओं तक पहुंच से “व्यवस्थित रूप से बाहर रखने” का आरोप लगाया गया था।

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