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सीबीआई की याचिका पर अब जस्टिस मनोज जैन की पीठ करेगी सुनवाई

दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नई बेंच का गठन किया...

Consumer Khabar: दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नई बेंच का गठन किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सुनवाई से हटने के बाद अब जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कोर्ट की आपराधिक अवमानना के आरोप में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत करने की सिफारिश के साथ खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस नई पीठ को जिम्मेदारी सौंपी है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर कथित मानहानिकारक पोस्ट करने के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू की है। वहीं, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना के मामले की सुनवाई भी हाईकोर्ट में खंडपीठ करेगी।

आपराधिक अवमानना के मामले पर जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की खंडपीठ सुनवाई करेगी।आज हाईकोर्ट में इन दोनों मामलों में सुनवाई होगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने अवमानना की कार्यवाही शुरू की है, वे उसी मामले में मुख्य आरोपी भी हैं, इसलिए, किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए उन्होंने मुख्य मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला किया है।

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